नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025। आज से देशभर में GST Reforms 2.0 लागू हो गए हैं। सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब केवल दो स्लैब – 5% और 18% – लागू होंगे। इसके अलावा, हानिकारक और विलासिता से जुड़े प्रोडक्ट्स को अलग से 40% Sin Goods स्लैब में रखा गया है।

इस बदलाव का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ा है। जहां रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए हैं, वहीं तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कार और IPL टिकट जैसे सामान महंगे हो गए हैं।

क्या सस्ते हुए?

नई जीएसटी दरों से AC, TV, फ्रिज समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमत घट गई है।

  • AC (एयर कंडीशनर)
  • टीवी (LCD/LED)
  • फ्रिज (रेफ्रिजरेटर)
  • माइक्रोवेव और मिक्सर-ग्राइंडर
  • जूसर, एयर कूलर और वैक्यूम क्लीनर
  • मोबाइल एक्सेसरीज, चार्जर
  • डिशवॉशर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर

कितनी बचत होगी?

  • अगर आप पहले 1 टन का AC ₹30,000 में खरीदते थे तो उस पर 28% GST यानी ₹8,400 टैक्स देना पड़ता था।
    अब 18% दर पर केवल ₹5,400 टैक्स लगेगा। यानी सीधे ₹3,000 की बचत
  • 20,000 रुपये के टीवी पर पहले ₹5,600 टैक्स लगता था। अब केवल ₹3,600 देना होगा। यानी ₹2,000 की बचत
  • 10,000 रुपये के डिशवॉशर पर पहले 28% यानी ₹2,800 टैक्स लगता था। अब 18% यानी केवल ₹1,800 लगेगा। इससे ₹1,000 बचेंगे

किन चीजों पर छूट मिली?

  • दूध, घी, मक्खन और पनीर जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स
  • फेस पाउडर और शैंपू
  • जीवन बीमा पॉलिसियां – अब पूरी तरह GST मुक्त
  • हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां – इन पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा
  • दवाइयाँ – पहले के मुकाबले सस्ती, क्योंकि अब इन्हें 5% वाले स्लैब में डाला गया है
  • UHT दूध पर पूरी तरह छूट, लेकिन सोया दूध और प्लांट-बेस्ड ड्रिंक्स पर 5% जीएसटी

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क्या हुआ महंगा? (40% Sin Goods Slab)

सरकार ने हानिकारक और विलासिता से जुड़े प्रोडक्ट्स को 40% वाले स्लैब में डाल दिया है। इनमें शामिल हैं:

  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू
  • कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर ड्रिंक्स
  • जुआ, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं
  • लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, यॉट और हेलीकॉप्टर
  • कुछ प्रीमियम मोटरसाइकिलें
  • कोयला, लिग्नाइट और पीट (फ्यूल आइटम्स)
  • IPL के टिकटअब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा

इसका मतलब है कि अब IPL मैच देखना पहले से महंगा हो गया है।

सरकार का तर्क

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आम जनता को राहत देने के लिए रोजमर्रा की चीजों को 5% और 18% स्लैब में रखा गया है। वहीं, जो चीजें लोगों की सेहत और समाज के लिए नुकसानदायक हैं, उन्हें 40% वाले हाई टैक्स स्लैब में डाला गया है।

नतीजा

नई जीएसटी दरों से जहां मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी राहत मिली है, वहीं लक्जरी आइटम्स और हानिकारक प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और समाज में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

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